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पंकज सिंह |
भाषा | Updated: Jun 10, 2022, 1:56 AM
सर्कुलर में कहा गया है कि सभी लाइसेंस धारकों को दो जगह पर डिस्प्ले बोर्ड लगाना होगा और आदेश प्राप्त होने के 10 दिनों के भीतर आबकारी विभाग को अनुपालना संबंधी रिपोर्ट सौंपनी होगी। निरीक्षण के दौरान डिस्प्ले बोर्ड नहीं मिलता है तो उक्त होटल, क्लब, रेस्तरां के खिलाफ नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।


उसमें कहा गया है कि सभी लाइसेंस धारकों को दो जगह पर डिस्प्ले बोर्ड लगाना होगा और आदेश प्राप्त होने के 10 दिनों के भीतर आबकारी विभाग को अनुपालना संबंधी रिपोर्ट सौंपनी होगी।
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सर्कुलर में कहा गया है, उक्त सर्कुलर का पालन नहीं होने पर उसे बहुत गंभीरता से लिया जाएगा। किसी भी स्थिति में अगर विभाग के निरीक्षण के दौरान डिस्प्ले बोर्ड नहीं मिलता है तो उक्त होटल, क्लब, रेस्तरां के खिलाफ नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
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Hindi News from Navbharat Times, TIL Network